सपा संसद एस टी ने ओवैसी को सही ठहराया, कहा ओवैसी देश के बड़े नेता हैं

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संभल पुलिस चौकी को अवैध बताया है उन्होंने मिडिया से बात करते हुये इसे संविधान के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा कि जिस ज़मीन पर पुलिस चौकी बनाई जारही है वह ज़मीन वक्फ बोर्ड के नाम पे दर्ज है. और वक्फ की ज़मीन का सौदा नहीं हो सकता, वक्फ की ज़मीन का मालिक अल्लाह.

इस दरमियान उत्तर परदेश AIMIM अध्यक्ष शौकत अली ने अपने सोशल मिडिया प्लेटफोर्म X पर ज़मीन के दस्तावेज़ को शेयर करते हुए लिखा कि “संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है, वह वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा, प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है.

ज़मीन के कागज़ात को पोस्ट करते हुये उन्होंने कहा कि” यह वक्फ नंबर 39-A, मुरादाबाद है। यह उस ज़मीन का वक्फनामा है, जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को क़ानून का कोई एहतराम नहीं है।

कागज़ात को शेयर करके AIMIM उत्तर परदेश ने योगी सरकार को बुरी तरह बेनकाब कर दिया है. अब इस दस्तावेज़ से यह बात भी सिद्द हो जाएगी कि वक्फ संशोधन बिल असल में वक्फ को हड़पने की नियत से ही लाया गया है. केंद्र की मोदी सरकार वक्फ में सुधारों का बहाना बना कर वक्फ संपति छीनना चाहती है.

फिल्हाल संभल के हवाले से मिली जानकारी की अनुसार पुलिस चौकी का निर्माण बड़ी तेज़ी से जारी है. सूत्रों से पता चला है कि इस से पहले कि इस मामले में न्यायलय कोई हस्तछेप करे प्रदेश की योगी सरकार पुलिस चौकी का निर्माण पूर्ण करवा लेना चाहती है.

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